Breaking News
‘’जनता की सेवा ही सरकार का धर्म, हर जरूरतमंद तक पहुंच रहा प्रशासन – मुख्यमंत्री’‘
‘’जनता की सेवा ही सरकार का धर्म, हर जरूरतमंद तक पहुंच रहा प्रशासन – मुख्यमंत्री’‘
श्री दरबार साहिब में आध्यात्मिक समागम, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग का नया अध्याय
श्री दरबार साहिब में आध्यात्मिक समागम, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग का नया अध्याय
चमोली में मुख्यमंत्री ने किया ₹ 113.99 करोड़ की 36 योजनाओं का शिलान्यास
चमोली में मुख्यमंत्री ने किया ₹ 113.99 करोड़ की 36 योजनाओं का शिलान्यास
दिव्यांगजनों के वैवाहिक जीवन को मिलेगा संबल, समाज कल्याण विभाग से मिलेगा ₹50 हजार का प्रोत्साहन अनुदान
दिव्यांगजनों के वैवाहिक जीवन को मिलेगा संबल, समाज कल्याण विभाग से मिलेगा ₹50 हजार का प्रोत्साहन अनुदान
श्री बदरीनाथ धाम चढ़ावा हेराफेरी प्रकरण में दोषी को कानून के अनुसार मिलेगी सजा- हेमंत द्विवेदी
श्री बदरीनाथ धाम चढ़ावा हेराफेरी प्रकरण में दोषी को कानून के अनुसार मिलेगी सजा- हेमंत द्विवेदी
मुख्यमंत्री धामी से मिले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा
मुख्यमंत्री धामी से मिले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा
16 जुलाई के बाद बदलेगा उत्तराखंड का मौसम, 20 जुलाई तक बारिश के आसार
16 जुलाई के बाद बदलेगा उत्तराखंड का मौसम, 20 जुलाई तक बारिश के आसार
शहनाज गिल और जय रंधावा की ‘इश्कनामा’ का ट्रेलर हुआ रिलीज
शहनाज गिल और जय रंधावा की ‘इश्कनामा’ का ट्रेलर हुआ रिलीज
पीएम आवास योजना के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं- डॉ. आर. राजेश कुमार
पीएम आवास योजना के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं- डॉ. आर. राजेश कुमार

कोडीन युक्त कफ़ सिरप बिक्री पर औषधि विभाग की सख्त कार्यवाही

कोडीन युक्त कफ़ सिरप बिक्री पर औषधि विभाग की सख्त कार्यवाही

देहरादून-  अपर आयुक्त, खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन, उत्तराखंड  ताजबर सिंह जग्गी से प्राप्त निर्देशों के तहत “सेफ ड्रग, सेफ लाइफ अभियान” के अंतर्गत कोडीन युक्त कफ सिरप एवं अन्य psychotropic औषधीय की अवैध बिक्री की रोकथाम के लिए देहरादून में विशेष प्रवर्तन कार्यवाही की गई।

उक्त अभियान के तहत जनपद देहरादून के औषधि निरीक्षक विनोद जगूड़ी द्वारा विकासनगर, डाकपत्थर एवं सेलाकुई क्षेत्र स्थित विभिन्न मेडिकल प्रतिष्ठानों का औचक निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान एक मेडिकल स्टोर पर गंभीर अनियमितताएँ पाई जाने पर औषधि एवं प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रतिष्ठान के औषधियों के क्रय-विक्रय पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई।

निरीक्षण के दौरान सभी मेडिकल प्रतिष्ठानों पर औषधि विक्रय हेतु वैध लाइसेंस की उपलब्धता तथा पंजीकृत फार्मासिस्ट की उपस्थिति में औषधियों का क्रय-विक्रय सुनिश्चित कराया गया। साथ ही यह भी निर्देशित किया गया कि स्वापक (Narcotic) एवं मन:प्रभावी (Psychotropic) औषधियाँ केवल विधिवत चिकित्सकीय पर्चे (प्रिस्क्रिप्शन) पर ही वितरित की जाएँ। इसके अतिरिक्त मेडिकल स्टोर संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे औषधियाँ केवल पंजीकृत एवं लाइसेंसधारी थोक विक्रेताओं से ही क्रय करें तथा किसी भी औषधि की गुणवत्ता के संबंध में संदेह होने पर तत्काल औषधि प्रशासन को सूचित करें। अपर आयुक्त ने निर्देश जारी किए कि प्रदेश में स्थित सभी थोक विक्रेताओं की सघन जांचक्षं की जाएगी। साथ ही जनपद देहरादून में प्रवर्तन की सख्त कार्यवाही निरंतर जारी रहेगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top