Breaking News
किडनी स्टोन को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, समय पर इलाज जरूरी
किडनी स्टोन को नजरअंदाज करना पड़ सकता है भारी, समय पर इलाज जरूरी
जन औषधि केंद्र आज करोड़ों जरूरतमंद लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं- मुख्यमंत्री धामी
जन औषधि केंद्र आज करोड़ों जरूरतमंद लोगों के लिए किसी वरदान से कम नहीं- मुख्यमंत्री धामी
‘चरक: फियर ऑफ फेथ’ की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत, फिल्म ने पहले दिन कमाए इतने रुपये
‘चरक: फियर ऑफ फेथ’ की बॉक्स ऑफिस पर धीमी शुरुआत, फिल्म ने पहले दिन कमाए इतने रुपये
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नेपाल चुनाव में बालेंद्र शाह की प्रचंड जीत पर दी बधाई
कैबिनेट मंत्री सतपाल महाराज ने नेपाल चुनाव में बालेंद्र शाह की प्रचंड जीत पर दी बधाई
नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में, जल्द खुलेगा आम जनता के लिए
नगर निगम का पहला फूड कोर्ट डेस्टिनेशन का निर्माण कार्य अंतिम चरण में, जल्द खुलेगा आम जनता के लिए
सार्वजनिक संपत्ति और सौन्दर्यीकरण कार्यों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई- बंशीधर तिवारी
सार्वजनिक संपत्ति और सौन्दर्यीकरण कार्यों को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ होगी कड़ी कार्रवाई- बंशीधर तिवारी
देवभूमि के विकास की गूंज अब राष्ट्रीय मंच पर
देवभूमि के विकास की गूंज अब राष्ट्रीय मंच पर
अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की सख्त कार्रवाई, दो व्यावसायिक निर्माण सील
अवैध निर्माणों पर एमडीडीए की सख्त कार्रवाई, दो व्यावसायिक निर्माण सील
बुजुर्गों ही नहीं, युवाओं और बच्चों में भी बढ़ रही सुनने की समस्या, जानिए इसके कारण
बुजुर्गों ही नहीं, युवाओं और बच्चों में भी बढ़ रही सुनने की समस्या, जानिए इसके कारण

कोचिंग सेंटरों के लिए बनेगा नया कानून, शिक्षा मंत्री आतिशी ने की घोषणा 

कोचिंग सेंटरों के लिए बनेगा नया कानून, शिक्षा मंत्री आतिशी ने की घोषणा 

कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स इस मेल आईडी पर भेज सकते हैं सुझाव

दिल्ली। राजेंद्र नगर में हुए हादसे के बाद दिल्ली सरकार कोचिंग सेंटरों को नियमित करने के लिए नया कानून लेकर आ रही है। शिक्षा मंत्री आतिशी ने इसकी घोषणा कर दी है। आतिशी ने बताया कि जैसे प्राइवेट स्कूल को एक कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है, प्राइवेट अस्पतालों को कानून के तहत रेगुलेट किया जाता है वैसे ही कोचिंग इंस्टिट्यूट को रेगुलेट करने के लिए दिल्ली सरकार कानून लाएगी। आगे कहा कि सभी तरह के कोचिंग इंस्टीट्यूट इसके दायरे में आएंगे। इस कानून के जरिए इंफ़्रास्ट्रक्चर, टीचर्स क्वालिफ़िकेशन, फीस रेगुलेशन, मिसलीडिंग विज्ञापन से रोका जाएगा। कोचिंग संस्थानों का रेगुलर इंस्पेक्शन भी किया जाएगा।

इसके लिए हम एक कमेटी बनायेंगे। जिसमें अधिकारियों के अलावा कोचिंग संस्थानों के स्टूडेंट्स को भी शामिल किया जाएगा। इस कानून के लिए फीडबैक लेने के लिए एक मेल आईडी Coaching.law.feedback@gmail.com बनाया है। जिसपर अपना फीडबैक दिया जा सकता है। दिल्ली मंत्री और आप नेता आतिशी ने कहा कि दो महत्वपूर्ण चीजे सामने आई हैं, पहला है कि जो नाले उस क्षेत्र में जलभराव के लिए जिम्मेदार थे। उस पर वहां के सारे कोचिंग सेंटर ने अतिक्रमण किया हुआ था। जिसकी वजह से नाले से पानी नहीं निकल पा रहा था।

वहीं दूसरा ये है कि बेसमेंट में क्लास और लाइब्रेरी चल रही थी वो सौ फीसदी गैर कानूनी था। बेसमेंट का प्रयोग पार्किंग और स्टोरेज के लिए किया जा सकता था। प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर एमसीडी ने कार्रवाई शुरू की। जो जेई जिम्मेदार था उसे एमसीडी से बर्खास्त कर दिया है। एई को तुरंत सस्पेंड कर दिया गया है। मैं आपको भरोसा दिलाना चाहती हूं कि जैसे ही पूरी जांच रिपोर्ट सामने आएगी और इन अधिकारियों के अलावा भी कोई भी अधिकारी शामिल हुआ। उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top