Breaking News
‘’जनता की सेवा ही सरकार का धर्म, हर जरूरतमंद तक पहुंच रहा प्रशासन – मुख्यमंत्री’‘
‘’जनता की सेवा ही सरकार का धर्म, हर जरूरतमंद तक पहुंच रहा प्रशासन – मुख्यमंत्री’‘
श्री दरबार साहिब में आध्यात्मिक समागम, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग का नया अध्याय
श्री दरबार साहिब में आध्यात्मिक समागम, शिक्षा और संस्कृति के क्षेत्र में सहयोग का नया अध्याय
चमोली में मुख्यमंत्री ने किया ₹ 113.99 करोड़ की 36 योजनाओं का शिलान्यास
चमोली में मुख्यमंत्री ने किया ₹ 113.99 करोड़ की 36 योजनाओं का शिलान्यास
दिव्यांगजनों के वैवाहिक जीवन को मिलेगा संबल, समाज कल्याण विभाग से मिलेगा ₹50 हजार का प्रोत्साहन अनुदान
दिव्यांगजनों के वैवाहिक जीवन को मिलेगा संबल, समाज कल्याण विभाग से मिलेगा ₹50 हजार का प्रोत्साहन अनुदान
श्री बदरीनाथ धाम चढ़ावा हेराफेरी प्रकरण में दोषी को कानून के अनुसार मिलेगी सजा- हेमंत द्विवेदी
श्री बदरीनाथ धाम चढ़ावा हेराफेरी प्रकरण में दोषी को कानून के अनुसार मिलेगी सजा- हेमंत द्विवेदी
मुख्यमंत्री धामी से मिले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा
मुख्यमंत्री धामी से मिले पूर्व मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा
16 जुलाई के बाद बदलेगा उत्तराखंड का मौसम, 20 जुलाई तक बारिश के आसार
16 जुलाई के बाद बदलेगा उत्तराखंड का मौसम, 20 जुलाई तक बारिश के आसार
शहनाज गिल और जय रंधावा की ‘इश्कनामा’ का ट्रेलर हुआ रिलीज
शहनाज गिल और जय रंधावा की ‘इश्कनामा’ का ट्रेलर हुआ रिलीज
पीएम आवास योजना के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं- डॉ. आर. राजेश कुमार
पीएम आवास योजना के कार्यों में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं- डॉ. आर. राजेश कुमार

दिल्ली के कई इलाकों में धारा 163 लागू, 6 दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी

दिल्ली के कई इलाकों में धारा 163 लागू, 6 दिनों तक धरना-प्रदर्शन पर पाबंदी

नई दिल्ली। देश की राजधानी दिल्ली के कई क्षेत्रों में अगले 6 दिनों तक धारा 163 लागू की गई है।  5 अक्टूबर तक नई दिल्ली, सेंट्रल दिल्ली, नॉर्थ दिल्ली सहित दिल्ली के सभी बॉर्डर क्षेत्रों में यह प्रतिबंध लागू रहेगा। दिल्ली पुलिस कमिश्नर द्वारा जारी आदेश में कहा गया है कि इस दौरान इन क्षेत्रों में धरना-प्रदर्शन पर पूरी तरह से रोक रहेगी और कोई भी व्यक्ति हथियार लेकर इन इलाकों में प्रवेश नहीं कर सकेगा।

क्यों लागू की गई धारा 163?
वक्फ बोर्ड अमेंडमेंट बिल, ईदगाह मुद्दे और दो राज्यों में चुनाव के चलते दिल्ली पुलिस को संभावित गड़बड़ी की आशंका के इनपुट मिले थे। इसी के बाद पुलिस ने इन क्षेत्रों में भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 163 लागू करने का फैसला किया है। पुलिस को अलर्ट रहने के निर्देश भी दिए गए हैं।

क्या है धारा 163?
भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) 2023 की धारा 163, जो पहले CRPC की धारा 144 थी, शांति और व्यवस्था बनाए रखने के लिए लागू की जाती है। यह धारा कार्यकारी मजिस्ट्रेट को अधिकार देती है कि वह किसी भी इलाके में 4 या उससे अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा सके, जिससे किसी भी तरह की अशांति को रोका जा सके।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back To Top